जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है.
संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव आयोजित कराने का अधिकार प्राप्त है.
यह चुनाव “राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952” तथा “राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974” के अंतर्गत संपन्न कराया जाता है।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पूर्व मुख्य गतिविधियां इस प्रकार होती हैं- निर्वाचक मंडल की तैयारी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी अपने राजपत्र (गजट) के माध्यम से धनखड़ के इस्तीफे को अधिसूचित किया था.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था.
भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था.