रांचीः झारखंड में लातेहार जिले के एक मिशनरी स्कूल में कथित तौर पर सामने आए यौन अपराध के मामले को लेकर झारखंड भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है.
प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत में प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि पॉक्सो एक्ट की धारा 19 और 21 के अनुसार, यदि किसी नाबालिग के साथ यौन अपराध की जानकारी किसी को भी होती है तो उसे लिखित रूप में पुलिस को सूचित देना अनिवार्य है. साथ ही, पुलिस को यह मामला 24 घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी (चाइल्ड वेलफेयर कमेटी) और पॉक्सो कोर्ट में दर्ज करना होता है. लेकिन लातेहार में पुलिस ने इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस का ख्याल जानबूझ कर नहीं किया.
प्रेस वार्ता के दौरान एक कथित ऑडियो क्लिप सुनाते हुए कहा कि छात्राओं ने साफ तौर पर आरोप लगाया हैं कि स्कूल के एक फादर द्वारा पिछले दो वर्षों से यौन अपराध किया जा रहा है. इसके बाद भी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया है, जो कानून का अवहेलना है.
उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि क्यों एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पॉक्सो कोर्ट में मामला दर्ज नहीं हुआ? इसके साथ ही प्रदेश प्रवक्ता ने मांग की है कि इस गंभीर यौन हिंसा के मामले में तत्काल पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाए. इसके अलावा झारखंड हाई कोर्ट के “जुवेनाइल जस्टिस कम पॉक्सो कमिटी” की निगरानी में पूरे प्रकरण की जांच हो.
