रांचीः मध्य प्रदेश और राजस्थान में खप सिरप पीने से बच्चों की होने वाली मौतों के बाद झारखंड में सरकार ने निगरानी बढ़ायी है. केंद्र की एडवाइजरी के बाद स्वास्थ्य परिवा कल्याण विभाग ने आवश्यक निर्देश दिए हैं. इसी सिलसिले में राज्य में तीन ब्रांड के कफ सिरप को तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया गया है.
राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने जारी आदेश में कोल्ड्रिफ, रेस्पिफ्रेश और रीलाइफ कफ सिरप को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है. कोल्ड्रिफ तामिननाड़ु की श्रीसन फार्मा, रेस्पिफ्रेश गुजरात की रेडनेक्स फार्मा और रीलाइफ गुजरात की शेप फार्मा कंपनी बनाती है.
राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने सोमवार को पत्र जारी कर अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं. सभी जिलों के सिविल सार्जन, मेडिकल लेज, निजी अस्पताल, केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन आईएमए को पत्र लिखकर सिरप के सैंपल इकट्ठे कर स्तरीय प्रयोगशाला में जांच के ले भेजने को कहा गया है.
बिना पर्ची के बिक्री पर रोक
इस बीच रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कफ सिरप के सेवन से राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की जान जाने की खबरों के बाद सिविल सर्जन रांची को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि जिले में किसी भी बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े.
उपायुक्त ने कहा है कि जिले में बिना डॉक्टर की पर्ची के किसी भी मेडिकल स्टोर में कफ सिरप की बिक्री नहीं की जाएगी.
सिविल सर्जन के माध्यम से सभी चिकित्सकों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे केवल उन्हीं आयु वर्ग के बच्चों को कफ सिरप दें जिनमें किसी प्रकार के दुष्प्रभाव की संभावना न हो.
जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर या चिकित्सक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.
