रांचीः झारखंड में शहरी निकायों के चुनाव 23 फरवरी को कराए जाएंगे. वोट बैलेट पेपर से होगा. चुनाव गैर-दलीय आधार पर होंगे. वोटों की गिनती 27 फरवरी को होगी.
राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने मंगलवार को चुनाव को लेकर तारीख की औपचिरक घोषणा की.
उन्होंने बताया है कि सभी 48 निकायों के चुनाव एक ही दिन, सोमवार, 23 फरवरी को कराए जाएंगे. वहीं, 27 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी.
उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है. मतदान सुबह सात बजे से शाम 5 बजे तक होगा.
29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामाकंन पत्र भरे जा सकेगे. 5 फरवरी को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी.
नामांकन वापस लेने की अंतिम तारिख 6 फरवरी होगी. इसके बाद उम्मीदवारों को 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे.
चुनाव की घोषणा के बाद से ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. हालांकि यह सिर्फ निकाय क्षेत्रों पर प्रभावी रहेगी.
एक अक्टूबर, 2024 तक बने सभी मतदाता वोट कर सकेंगे. यानी जिस मतदाता सूची से विधानसभा चुनाव हुआ था, उसी से नगर निकाय चुनाव भी होगा.
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और मतदाताओं से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में सहयोग की अपील की है.

नौ नगर निगम
राज्य के कुल 48 निकायों में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद तथा 19 नगर पंचायतों के लिए चुनाव होंगे. इन निकायों के लिए 1087 वार्डों में वार्ड पार्षदों के अलावा महापौर/अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन होना है.
उपमहापौर / उपाध्यक्ष का पद अनारक्षित है, जिस पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा. सभी निकायों के मेयर और अध्यक्ष पद को लेकर आरक्षण का वर्गीकरण पहले ही कर दिया गया है.
इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नगर निकाय चुनाव, 9 जनवरी को जारी की गई आरक्षण सूची के आधार पर ही होंगे.
जिन नौ नगर निगमों के लिए चुनाव होंगे, उनमें रांची, मेदिननीगर, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर और चास शामिल हैं.
