वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) की फ़ाइलिंग से जुड़ी समयसीमा और नियमों में बदलाव किए गए हैं.
आईटीआर-1 और आईटीआर‑2 दाख़िल करने वाले अब 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फ़ाइल कर सकेंगे. हालांकि, इस बार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किए गए हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स नियमों को और आसान बनाया जाएगा, जिन्हें जल्द नोटिफ़ाई किया जाएगा. इनकम टैक्स फ़ॉर्म को आसान बनाया जाएगा.
उन्होंने बताया कि नए इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और आयकर से जुड़े नियमों को पहले से अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है. छोटे टैक्सपेयर्स के लिए एक नई स्कीम का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिससे टैक्स अनुपालन आसान होगा.
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है. इससे लाखों वेतनभोगी और छोटे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी.
हालांकि इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. दरअसल, पिछले साल आई नई टैक्स रिज़ीम में सालाना 12 लाख तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं है. सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हज़ार रुपये है, इस लिहाज़ से सैलरी क्लास की 12 लाख 75 हज़ार रुपये तक की इनकम टैक्स फ़्री होगी.
