रांचीः कलकत्ता हाइकोर्ट ने झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सहित कांग्रेस के तीन विधायकों नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को विदेश यात्रा की अनुमति देने से इंकार कर दिया है.
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की आपत्तियों को स्वीकार करते हुए तीनों विधायकों की याचिका खारिज कर दी.
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में पासपोर्ट लौटाना या विदेश जाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा.
हाल में तीनों विधायकों ने इंग्लैंड में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति के लिए अदालत में याचिका दायर की थी.
बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता जयंत सामंत ने विधायकों की याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि तीनों विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित है और वे वहां नियमित रूप से पेश नहीं हो रहे हैय.
इस स्थिति में यदि उन्हें पासपोर्ट वापस कर विदेश यात्रा की अनुमति दी जाती है, तो वे मुकदमे की प्रक्रिया से बचने के लिए विदेश में छिप सकते हैं।
राज्य सरकार के इस तर्क को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि विधायकों को फिलहाल पासपोर्ट लौटाना उचित नहीं है.
उन्होंने कहा कि पहले सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जायें और मुकदमे की प्रक्रिया में सहयोग दिया जाये. तभी आगे किसी तरह की राहत पर विचार किया जा सकता है. वहीं विधायकों की ओर से अधिवक्ता अयान भट्टाचार्य ने अदालत में तर्क दिया कि उनके मुवक्किलों को झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल से इंग्लैंड में होनेवाले सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी गयी है. उन्होंने कहा कि तीनों विधायक वहां राज्य का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, इसलिए उन्हें विदेश यात्रा की इजाजत दी जानी चाहिए, लेकिन न्यायमूर्ति सिन्हा ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और कहा कि अदालत किसी भी स्थिति में लंबित आपराधिक मुकदमे को नजरअंदाज नहीं कर सकती.
