जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप के एक मामले में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने रेप केस में उम्रकैद की सजा सुनाई है.
उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है.
अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को रेप सर्वाइवर महिला को सात लाख रुपये हर्जाने के तौर पर देने का आदेश भी दिया है.
पिछले साल उनके ख़िलाफ़ यौन शोषण के चार मामले दर्ज किए गए थे. इन चार मामलों में से पहले मामले में उन्हें शुक्रवार को दोषी क़रार दिया गया.
प्रज्वल रेवन्ना को उनके घर में काम करने वाली 48 वर्षीय महिला सर्वाइवर के रेप केस में लगाए गए सभी आरोपों में दोषी ठहराया गया.
निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट की अध्यक्षता करने वाले एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशन्स जज संतोष गजानन भट ने ये फ़ैसला सुनाया.
प्रज्वल पर आरोप था कि उन्होंने परिवार के फार्महाउस पर एक घरेलू नौकरानी का यौन शोषण किया. यह भी आरोप लगा कि उन्होंने अपने प्रभाव और दबदबे का गलत इस्तेमाल किया.
प्रज्वल रेवन्ना को 31 मई 2024 को जर्मनी से लौटने पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था.
अभियोजन पक्ष ने 1632 पेजों की चार्जशीट, इलेक्ट्रॉनिक और ग़ैर-इलेक्ट्रॉनिक सबूत के साथ 183 डॉक्यूमेंट पेश किए. अदालत ने केस दर्ज कराने वाली सर्वाइवर के परिवार सहित 26 गवाहों से पूछताछ की थी.
अदालत ने इस साल 2 मई को मामले की सुनवाई शुरू की और मामले को पूरा करने के लिए हर रोज़ बैठक की.