रामगढ़ः गैंगस्टर मयंक सिंह ऊर्फ सुनील कुमार के रिमांड को लेकर रामगढ़ की एक अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है. आंतवादी निरोधक दस्ते (एटीएस) ने रिमांड के लिए अदालत से प्रार्थना किया है.
सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम संजीविता गुईन की अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा.
इससे पहले सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सुनील कुमार ही मयंक सिंह है। और इसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं. पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर दिया जाए. दूसरी तरफ आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी है कि उनका मुवक्किल मयंक सिंह नहीं है. वह सुनील कुमार है.
साथ ही आरोपी की ओर से लालपुर थाने में दर्ज एक मामले में दाखिल चार्जशीट की प्रति सौंपी. इसमें पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन में आरोपी आकाश कुमार राय ऊर्फ मोनू राय ऊर्फ मयंक सिंह बताया गया है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित रखा.
गौरतलब है एटीएस ने आजरबैजान से प्रत्यर्पित करके रांची लाये गये गैंगस्टर को शनिवार की शाम रामगढ़ की एक अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में रामगढ़ उपकारा (जेल) भेजा गया है.