रांचीः हिंडाल्को की मुरी एल्युमिनियम कारखाना में श्रम अधिकारों और न्यूनतम मजदूरी के उल्लंघन की शिकायत पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने झारखंड सरकार के श्रम अधीक्षक को पत्र लिखा है. इसमें प्राप्त आवेदन पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की ओर ध्यान दिलाया है.
अबुआ अधिकार मंच के गौतम सिंह ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय को एक पत्र लिखकर हिंडाल्कों कारखाने में श्रम कानून तथा न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages) के उल्लंघन के मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया था.
इसी पत्र के आलोक में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रशाखा पदाधिकारी नरेंद्र निर्वान ने झारखंड के श्रम अधीक्षक को पत्र लिखा है.

इसमें कहा है कि यह विषय झारखंड राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है. अतः इस मामले में जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें. साथ ही इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट से शिकायतकर्ता को भी अवगत कराएं.
अबुआ अधिकार मंच ने केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय को कंपनी के द्वारा किए जा रहे श्रम कानून के उल्लंघन और मजदूरों को देय न्यूनतम मजदूरी में कटौती और मनमानी की जानकारी दी थी.
केंद्रीय मंत्रालय को यह भी बताया गया है कि इस कंपनी में ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को श्रम कानूनों का कोई लाभ नहीं दिया जाता. कानून के उल्लंघन के साथ प्रदूषण नियंत्रण के मानकों की भी यहां सालों से अनदेखी की जाती रही है.
