रांचीः झारखंड राज्य के तीन और चार स्टार के होटलों में रात दो बजे तक बार का संचालन हो सकेगा. वहीं, फाइव स्टार होटलों में सुबह के चार बजे तक बार में शराब मिलेगी.
उक्त श्रेणी के होटलों को छोड़कर अन्य होटलों, रेस्तरां में रात 12 बजे या एक बजे तक ही बार का संचालन होगा.
रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, सरायकेला जिले में थ्री, फोर स्टार के होटल हैं.
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने होटलों एवं रेस्तरां में बार के संचालन को लेकर नई झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली 2026 लागू करने का निर्णय लिया है.
इस बाबत विभाग ने इसका प्रारुप जारी कर आम नागरिकों एवं स्टेक होल्डरों से उसपर सुझाव मांगा है.
गौरतलब है कि अभी तक बार का संचालन झारखंड उत्पाद होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली, 2022 के तहत होता है, जिसके तहत किसी भी श्रेणी के होटलों या रेस्तरां में बार का संचालन रात के 12 बजे तक ही होता है.
प्रस्तावित नियमावली के अनुसार राज्य के सभी फाइव स्टार होटलों में रात के चार बजे तक बार का संचालन हो सकेगा. इसके लिए संबंधित जिले के एसपी से एनओसी लेना होगा।
वहीं, पूरे राज्य के तीन और चार स्टार होटलों में सिर्फ रात के दो बजे तक ही बार संचालित करने की अनुमति होगी.
रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिला को छोड़कर दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, चतरा, कोडरमा, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, लातेहार में तीन स्टार से नीचे के होटलों में बार संचालन रात के 12 बजे तक ही होगा.
