रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली. शीर्ष कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ट्रायल पर रोक लगा दी है.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया.
याचिका में सोरेन ने अपने खिलाफ दर्ज कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद करने की मांग की है.
शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में हेमंत सोरेन की तरफ से जांच एजेंसी द्वारा जारी किए गए बार-बार के समन को भी चुनौती दी है.
हेमंत सोरेन ने हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ मामले को रद करने से इनकार कर दिया गया था.
15 जनवरी को हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर शिकायत पर विशेष एमपी-एमएलए अदालत द्वारा सोरेन के खिलाफ लिए गए संज्ञान को रद करने से मना कर दिया था, जिससे उन्हें झटका लगा था.
गौरतलब है कि जमीन घोटाले में कथित संलिप्तता से जुड़े मामले में जारी समन के बावजूद ईडी के समक्ष पेश नहीं होने के कारण जांच एजेंसी ने सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी.
