हजारीबाग: भ्रष्टाचार के 24 साल पुराने मामले में चतरा के पूर्व सीओ राजवल्लभ सिंह को तीन साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही पांच हजार रुपये का जर्माना लगा है.
एडीजे-2 सह एसीबी जज आशा देवी भट्ट की कोर्ट ने 2001 के एक मामले में यह सजा सुनाई है. हालांकि कोर्ट ने अपील के लिए उन्हें जमानत प्रदान की है.
कोर्ट ने जब सजा सुनाई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए. राजवल्लभ सिंह अभी सेवा से रिटायर हो गए हैं.
2001 में चतरा में अपने पदस्थापन के दौरान दाखिल खारिज के लिए उन्हें दो हजार घूस लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया था. इस मामले में एसीबी रांची में कांड संख्या 17/2001 दर्ज किया गया था.
कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत उन्हें दोषी पाया और धारा सात में तीन और 13 में एक साल की सजा सुनायी है. पांच हजार रुपए जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
राजवल्लभ सिंह के अधिवक्ता ने बताया है कि सजा के विरुद्ध वे उच्च न्यायालय में अपील करेंगे.