रांचीः मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
पिछले 26 जून को ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है.
इससे पहले आलमगीर आलम को रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने बेल देने से इंकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी. लेकिन हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली.
गौरतलब है कि पिछले साल 15 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था. तब वे ग्रामीण विकास मंत्री थे.
आलम गी गिरफ्तारी से कुछ ही दिन पहले एजेंसी ने आलमगीर आलम के विशेष कार्य अधिकारी संजीव कुमार लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम के एक फ्लैट से 36 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त करने के बाद गिरफ्तार किया था.
टेंडर घोटाले और कमीशन के नेक्सस पर ईडी की इस कार्रवाई से राज्य में हड़कंप मचा था. आलमगीर आलम अभी रांची को होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है.