रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने गंभीर बीमारी से जूझ रहीं पूर्व मंत्री कमलेश सिंह की पत्नी मधु सिंह को उनका पासपोर्ट वापस करने का आदेश दिया है.
अदालत ने कहा है कि इलाज के लिए विदेश जाना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और केवल मुकदमा लंबित होने के आधार पर इसे नहीं रोका जा सकता.
कोर्ट ने आदेश देते हुए वर्ष 2014 में जमानत के समय लगाई गई उस शर्त में आंशिक संशोधन किया है, जिसके तहत मधु सिंह का पासपोर्ट जब्त किया गया था.
मधु सिंह के पति कमलेश सिंह पर पद का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप में सीबीआइ और ईडी ने मामला दर्ज किया थे. इन मामलों में मधु सिंह भी अभियुक्त हैं और वर्ष 2014 से जमानत पर हैं.
जमानत के दौरान कोर्ट की शर्त पर उन्होंने अपना पासपोर्ट जमा कर दिया था. मधु सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि वह लिवर की गंभीर और जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं.
दिल्ली के इंस्टीट्यूट आफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (आईएलबीएस) में कराई गई जांच में यह बीमारी उन्नत अवस्था में पाई गई है, जिसे चिकित्सकीय रूप से प्री-कैंसर स्टेज माना जाता है.
बेहतर इलाज के लिए उन्हें अमेरिका या ब्रिटेन जाना आवश्यक है, जहां उनके परिजन रहते हैं.
