रांचीः झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत में गुमला जिले से आठ साल से लापता बच्ची के मामले में दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई.
सुनवाई के बाद अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को आधार कार्ड ट्रेस करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को इस संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
अदालत ने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे पुलिस को लापता व्यक्तियों की तलाश में तकनीकी स्तर पर त्वरित सहायता मिल सके.
सुनवाई के दौरान अदालत ने वर्तमान प्रक्रिया पर चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि अभी आधार से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए यूआइडीएआई के निदेशक को आवेदन देना पड़ता है और अधिकांश मामलों में न्यायालय के आदेश के बिना जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती.
मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को निर्धारित की गई है.
