रांचीः झारखंड के मंत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों तथा उनके परिवारों के लिए अब आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तर्ज पर बेहतर एवं समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया है कि इसके लिए नई नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा.
नई नियमावली के तहत उन्हें उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा और चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति (रिइम्बर्समेंट) का लाभ मिलेगा.
यह व्यवस्था ऑल इंडिया सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, 1954 की तर्ज पर लागू की जाएगी. चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान झारखंड विधानसभा सचिवालय के माध्यम से किया जाएगा.
नई व्यवस्था लागू होने के बाद देश के विभिन्न अस्पतालों में बेहतर और कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त करना आसान होगा.
