सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सीबीआई के ‘ जमीन के बदले नौकरी’ घोटाले में कोई राहत देने से यादव ने इनकार कर दिया।
लालू यादव ने ट्रायल कोर्ट चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी, जो उनके रेल मंत्री (2004-2009) के कार्यकाल के दौरान की की गई नियुक्तियों से जुड़ी है.
जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने साफ कहा कि यादव को दिल्ली हाईकोर्ट में ही अपनी मुख्य याचिका पर हाईकोर्ट में ही अपनी मुख्य याचिका पर जोर देना चाहिए, जिसमें उन्होंने सीबीआई की चार्जशीट रद्द करने की मांग की है.