रांचीः झारखंड के गोड्डा में आदिवासी नेता सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में सीबीआइ जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका में शुक्रवार को हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एक सप्ताह में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बहस की.
गौरतलब है कि सूर्या हांसदा की पत्नी सुशीला मुर्मू और मां नीलमुनी मुर्मू ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की है.
गोड्डा को बोआरीजोर थाना क्षेत्र में 10-11 अगस्त की दरमियानी रात पुलिस ने सूर्या हांसदा के एनकाउंटर में माने जाने का दावा किया है. इससे पहले 10 अगस्त की शाम सूर्या को पुलिस ने देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के नवाडीह से गिरफ्तार किया था.
सूर्या हांसदा के खिलाफ गोड्डा और साहिबगंज में कई मामले दर्ज हैं. हालांकि इस एनकाउंटर को सूर्या की मां और पत्नी फर्जी बताती रही हैं. एनकाउंटर की सीबीआइ जांच कराने की मांग को लेकर गोड्डा में आंदोलन भी किया गया था.
अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम भी इस मामले की जांच करने गोड्डा आई थी. आयोग ने गृह मंत्रालय से इस एनकाउंटर की सीबीआइ जांच कराने की अनुशंसा भी की है.
