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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक कचरे (E-Waste) के उचित निष्पादन को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले को पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिहाज से बेहद गंभीर बताया है. अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेपीएससीबी) को नोटिस जारी कर इस संबंध में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई दो जुलाई को होगी. हाइकोर्ट ने पूछा सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने प्रतिवादियों (राज्य सरकार और प्रदूषण बोर्ड) से मुख्य रूप से यह जानना…

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