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रांचीः झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर पाकुड़ में पत्थर खनन के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने मामले में मंत्रिमंडल निगरानी विभाग को प्रारंभिक जांच पर निर्णय लेने के लिए चार हफ्ते का समय प्रदान किया है. अदालत ने उक्त आदेश के साथ ही याचिका को निष्पादित कर दिया है. इस मामले में एसीबी की ओर से प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज करने के लिए मंत्रिमंडल निगरानी विभाग को पत्र लिखा गया था. इस संबंध में प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि…

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