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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा सारंडा वन्यजीव अभयारण्य (एसडब्ल्यूएल) और सासंगदाबुरु कंजर्वेशन रिजर्व (एससीआर) को संरक्षण रिजर्व अधिसूचित करने के अपने पूर्व निर्देशों का पालन नहीं करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. इसके साथ ही राज्य के मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य को जानबूझकर देरी करने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि इसका पालन न करना उसके 29 अप्रैल के आदेश की अवमानना ​​है. पीठ ने…

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