रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी है. करप्शन के मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी के लिए यह झटका है.
इससे पहले 25 जुलाई को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने ED और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
रांची के बरियातू रोड में सेना की कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व उपायुक्त छवि रंजन चार मई 2023 से होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं.
इससे पहले रांची PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने छवि रंजन को बेल देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद छवि रंजन ने हाईकोर्ट में जमानत देने की गुहार लगाई थी. जबकि ईडी ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था.