रांचीः झारखंड में बोकारो के पूर्व बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार से सोमवार को मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है. इसमें बताया है कि बोकारो की वर्तमान कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह के द्वारा चुनाव से पहले दाखिल शपथ पत्र में जानकारी छुपाई गई है. इसलिए उनकी सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई हो.
बिरंची नारायण ने सीइओ को सौंपे ज्ञापन में दावा किया है कि श्वेता सिंह ने नामांकन पत्र फॉर्म 26 में गलत सूचना दी है और की तथ्यों को छुपाया है, जो गंभीर प्रकृति का अपराध है और इस संदर्भ में भारत के संविधान का अनुच्छेद 191(1), 191 (1) (a) और अनुच्छेद 192 के तहत यह मामला ऑफिस ऑफ प्राफिट का बनता है. इस संवैधानिक उपबंध के तहत इनकी सदस्यता रद्द किए जाने का स्पष्ट प्रावधान है.
बीजेपी नेता ने यह भी कहा है कि द रिप्रेजेटेंशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 के सेक्शन 125 ए के तहत श्वेता सिंह ने गलत शपथ पत्र दिया है, जिसमें उनके खिलाफ गलत शपथपत्र दाखिल करने पर दंड का भी प्रवाधान है. इसके साथ ही बिरंची नारायण ने श्वेता सिंह के चार वोटर कार्ड और दो पैन कार्ड का भी जिक्र किया है. बिरंची नारायण ने ज्ञापन के जरिए यह भी बताया है कि कांग्रेस विधायक ने चुनाव से पहले शपथ पत्र में बैंक से ले गए कंज्यूमर लोन और ऑटो पर्सनल लोन की भी जानकारी नहीं दी है.
गौरतलब है कि इसी मामले में पिछले तीन जून को बिरंची नारायण ने चांस की एसडीओ को भी यह जानकारी दी थी कि श्वेता सिंह के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्राफिट का मामला बनता है कि, क्योंकि उन्होंने चुनावी शपथपत्र में आवास के बकाये किराये को लेकर नो ड्यूज का सर्टिफिकेट नहीं दिया है. नारायण का दावा है कि श्वेता सिंह को बीएसएल से जो क्वार्टर आवंटित है, उसपर किराया बकाया है.