रांचीः हिंदूवादी नेता भैरव सिंह का जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. सोमवार को सिविल कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने भैरव को जमानत देने से इनकार कर दिया है.
सुनवाई के दौरान भैरव सिंह की ओर से उपस्थित अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने जमानत दिए जाने का आग्रह किया और अपनी बहस में कहा कि उनके मुवक्किल को बेवजह आरोपी बनाया गया है.
वहीं सूचक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने दलील दी कि भैरव सिंह के विरुद्ध रांची के कई थानों में मुकदमा दर्ज है और इस मामले में उसकी भूमिका है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए.
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. पिछले दिनों चुटिया थाना पुलिस ने भैवर सिंह को 2025 के एक कांड को लेकर भैरव सिंह को गिरफ्तार किया था.
चुटिया थाना क्षेत्र के सुजाता चौक स्थित बिग बाजार इलाके में पार्किंग ठेकेदारी को लेकर हुए विवाद और सड़क पर हुई मारपीट के मामले में हिंदूवादी नेता भैरव सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.