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रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस कस्टडी, जेल में मौत और रेप की घटनाओं में न्यायिक जांच को अनिवार्य कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने आदेश दिया कि अब ऐसे सभी मामलों में न्यायिक जांच अनिवार्य होगी. पहले इन मामलों की जांच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कराई जाती थी। कोर्ट ने अपने आदेश में झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी (झालसा) को जेल, पुलिस कस्टडी में मौत या रेप के मामले में नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन नई दिल्ली ( एनएचआरसी) की गाइडलाइन के तहत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी ) तैयार करने का निर्देश दिया है,…

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