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रांचीः रांची जिले के नामकुम अंचल में जमीन की खरीद-बिक्री, म्यूटेशन में कथित अनियमितताओं और राजस्व अभिलेखों के गायब होने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो को पीई दर्ज कर चार सप्ताह में सीलबंद जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. जस्टिस जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सरकार ने एसीबी को प्रारंभिक जांच (पीई) की अनुमति दे दी है. इसके बाद अदालत ने कहा कि पीई दर्ज करें.  गायब हैं राजस्व…

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