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रांची. झारखंड हाईकोर्ट ने महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की अपील पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने जेएसएससी का पक्ष सुनने के बाद यह आदेश दिया. खंडपीठ ने मामले में प्रतिवादी आकांक्षा कुमारी समेत 33 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई छह अक्टूबर को होगी. JSSC ने दी थी आदेश को चुनौती जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल, अधिवक्ता प्रिंस कुमार और अधिवक्ता…

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