रांची। जेपीएससी की14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और और सीडीपीओ नियुक्ति परीक्षा को राज्य सरकार द्वारा रद्द किए जाने के मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. दोनों मामलों में अदालत के आदेश के आलोक में आयोग की ओर से जवाब दाखिल किया गया है.
सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किए जाने के खिलाफ आशीष अक्षत की ओर से दायर याचिका में जेपीएससी ने अपने जवाब में कहा है कि परीक्षा रद करने का निर्णय राज्य सरकार का है.
सरकार को इस तरह का नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार है और वह परिस्थितियों के अनुसार परीक्षा रद्द करने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है.
वहीं, सीडीपीओ नियुक्ति परीक्षा रद किए जाने के खिलाफ सुभाष मुर्मू की याचिका में भी जेपीएससी ने इसी तरह का जवाब दाखिल किया है.
आयोग ने कहा है कि सरकार को परीक्षा रद करने का निर्णय लेने का अधिकार है और इस संबंध में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय उसके अधिकार क्षेत्र में आता है.
दोनों मामलों में हाई कोर्ट ने जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. इसके अनुपालन में आयोग ने अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखा है. अब अदालत सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं पर आगे सुनवाई करेगी.
