धनबाद: बहुचर्चित रंजय सिंह उर्फ रविरंजन सिंह हत्याकांड में धनबाद की एक अदालत ने आरोपी नंदकिशोर सिंह उर्फ मामा और हर्ष सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.
यह मामला 29 जनवरी 2017 का है. सरायढेला थाना क्षेत्र के चाणक्य नगर मोड़ के पास रंजय सिंह पर उस वक्त गोलियां चलाई गई थीं, जब वह अपने सहयोगी राजा यादव के साथ वहां से गुजर रहे थे. गोलीबारी में रंजय सिंह की मौत हो गई थी, जबकि राजा यादव इस हमले में बच गए थे.
राजा यादव की शिकायत पर सरायढेला थाने में मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद राजा यादव इस मामले में गवाह भी बने.
मामले की लंबी सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया. अदालत ने दोनों आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के आधार पर बरी कर दिया.
इस मामले में पहले 5 सितंबर को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन कानूनी बिंदुओं पर बहस के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से समय मांगे जाने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली तारीख 19 सितंबर 2026 निर्धारित की थी.
