रांचीः मनी लाउंड्रिंग की आरोपी पूजा सिंघल के खिलाफ झारखंड सरकार के द्वारा अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट में पिटीशन दायर किया है.
इडी ने कोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति मांगी गई थी, लेकिन 12द दिन बीतने के बाद भी सरकार ने यह स्वीकृति नहीं दी है.
इसके बाद ईडी ने कोर्ट में पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए अनुरोध किया है कि इसे डीम्ड सैंक्शन यानी स्वीकृति मानी जाए. इस पर पूजा सिंघल की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है.
ईडी के पिटीशन पर कोर्ट की स्वीकृति के बाद पूजा सिंघल के खिलाफ ट्रायल चलेगा.
गौरतलब है कि पूजा सिंघल अभी जमानत पर हैं. वर्तमान में वे सरकार के आईटी विभाग सी सचिव है. पूजा सिंघल को 7 दिसंबर 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली थी. उन्हें 11 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था.