रांचीः स्वास्थ्य विभाग से जुड़े गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में जमशेदपुर पश्चिम से जदयू के विधायक सरयू राय पर रांची स्थित एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट में आरोप गठित (चार्ज फ्रेम) हुआ है. इस दौरान सरयू राय कोर्ट में उपस्थित थे.
इस मामलो में कोर्ट ने 12 अगस्त से गवाही शुरू करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने भियोजन पक्ष को गवाहों की पेशी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है.
यह मामला डोरंडा थाना कांड संख्या 105/22 से जुड़ा है. स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव विजय कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया था कि विभाग के गोपनीय दस्तावेजों की कथित चोरी कर सरयू राय ने सार्वजनिक किया है.
गौरतलब है कि सरयू राय ने मई 2022 में प्रेस कांफ्रेस कर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग में कोरोना प्रोत्साहन राशि के घोटाले का आरोप लगाया था. साथ ही 103 करोड़ के अवैध निकासी का भी आरोप लगाया था.
राजनीतिक दबाव में आरोप पत्र दाखिल
इधर कोर्ट में चार्ज फ्रेम होने के बाद सरयू राय ने कहा है कि पुलिस ने राजनीतिक दवाब में आरोप पत्र दाखिल किया है. डोरंडा थाना के अनुसंधानकर्ता और डीएसपी हटिया ने कानून को ताक पर रख कर बिना किसी सबूत के कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया है.
सरयू राय ने कहा कि वह कोर्ट के समक्ष इस षडयंत्र का पर्दाफाश करेंगे और जिन पुलिस अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एक साजिश के तहत मुकदमा किया है, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, यह सुनिश्चित कराएंगे.
राय ने कहा कि यह घोर आश्चर्य का विषय है कि उन्होने स्वास्थ्य विभाग में एक बड़े घोटाले को उजागर करते हुए जिन दस्तावेजों को मुख्यमंत्री को सौंपा था, वे संचिका में रक्षित एक सामान्य दस्तावेज हैं, ये कहीं से भी गोपनीय दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आते. फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने उन पर मुकदमा दर्ज किया। ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के अलावा आरोपपत्र में धारा 120 ( बी) का जिक्र है. सरयू राय के अनुसार, उन्होने जब भी भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला उजागर किया, हर बार इस तरह का मुकदमा उनके विरूद्ध हुआ है.