रांचीः रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है.
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने रांची के बरियातू रोड में सेना की कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई की.
इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी और ईडी का पक्ष सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. छवि रंजन फिलहाल होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं.
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि प्रार्थी चार मई 2023 से जेल में बंद है. हिरासत की अवधि लगभग 22 माह से अधिक हो गयी है. इस मामले में सरकार से अभियोजन स्वीकृति भी नहीं ली गयी है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए प्रार्थी को जमानत देने का आग्रह किया. प्रतिवादी ईडी की ओर से अमित कुमार दास ने पक्ष रखते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया.
इससे पहले रांची स्थित PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने छवि रंजन को बेल देने से इनकार कर दिया था.