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रांचीः मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी राज्य में 15 जून तक मतदाताओं का विगत गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से मैपिंग का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें. मैप्ड मतदाताओं को एसआईआर प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार के अन्य दस्तावेज नहीं समर्पित करने होंगे. यदि मतदाता अनमैप्ड है, तो उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची से नहीं कटेगा, ऐसे मतदाताओं को एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ERO द्वारा नोटिस मिलने के उपरांत, उन्हें जन्म तिथि के अनुसार स्वयं/माता अथवा पिता/माता व पिता दोनों/ ग्रैंड पैरेंट्स से संबंधित दस्तावेज़ जमा करने होंगे एवं ERO…

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