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रांची- झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज कराए गए मामले में प्रतिवादी हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दाखिल करने में देरी पर नाराजगी जतायी है. इसके साथ ही प्रतिवादी पक्ष पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने जवाब के लिए समय मांगे जाने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रतिवादी पक्ष तय समय-सीमा के भीतर अपना जवाब दाखिल करें. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख तय की है. क्या है पूरा मामला?…
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