Browsing: Para Teacher Jharkhand

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद से प्राप्त शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर सेवा से हटाये गये पारा शिक्षकों को बड़ी राहत दी है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य के विभिन्न जिलों से जुड़ी कई रिट याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाते हुए पारा शिक्षकों की सेवा जारी रखने और अगस्त 2024 से काम किये गये अवधि का मानदेय/वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है. साथ ही पूरी कार्रवाई आठ सप्ताह में पूरी करने को कहा गया है. इसके साथ ही अदालत ने संबंधित शिक्षकों की सेवा रोकने से जुड़े आदेशों को रद्द कर दिया. पूरी…

Read More