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रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने तलाक से जुड़े 10 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाते हुए पति को अपनी पहली पत्नी को 20 लाख रुपये स्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है यह राशि पति को 12 महीने के भीतर चार समान किस्तों में चुकानी होगी. जमशेदपुर फैमिली कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ महिला की ओर से हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की गई थी. 2018 में कर ली दूसरी शादी मामला टाटा मोटर्स के कर्मचारी और उनकी पत्नी का है. दोनों का विवाह वर्ष 2003 में हुआ…

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