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रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने एसिड अटैक के एक पुरुष पीड़ित राहुल कुमार को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को 15 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है. को र्ट ने स्पष्ट किया कि एसिड अटैक से होने वाली पीड़ा और जीवनभर का मानसिक आघात केवल तीन लाख रुपये से नहीं आंका जा सकता. रांची निवासी राहुल कुमार की ओर से दायर लेटर्स पेटेंट अपील में 1374 दिनों की देरी हुई थी. हालांकि अदालत ने माना कि एसिड अटैक पीड़ित के लिए इलाज और जीवन की चुनौतियां मुकदमेबाजी से अधिक महत्वपूर्ण थीं. इसलिए देरी को पर्याप्त कारण मानते हुए…

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