रांचीः दस साल की एक स्कूली छात्रा को बहला-फुसला कर यौन उत्पीड़न करने के अभयुक्त लव चित्रकार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने फैसला सुनाया. अभियुक्त लव चित्रकार जेल में रहकर ट्रायल फेस कर रहा था.
उसके खिलाफ जगन्नाथपुर थाना में कांड संख्या 103/ 2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. आरोप था कि उसने 5 मार्च 2025 को एक 10 वर्षीय स्कूली छात्रा को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ गलत हरकत की.
सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष दर्ज अपने बयानों में आरोप को सही बताया. इसके आधार पर कोर्ट ने लव चित्रकार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.
