गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर लगे आरोपों से जुड़े मामले में खेड़ा ने जमानत की सुविधा मांगी थी.
असम विधानसभा चुनाव के दौरान पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास कई पासपोर्ट और विदेश में अघोषित संपत्तियां हैं.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, खेड़ा की ओर से पेश एक वकील ने बताया कि जस्टिस पार्थिव ज्योति सैकिया की सिंगल बेंच ने खेड़ा की अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी.
यह याचिका सोमवार को दायर की गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने को कहा था.
अदालत ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई की थी और फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.
