रांचीः ऑनलाइन पोर्टल में दिक्कत होने पर सरकार ने प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑफलाइन व्यवस्था भी लागू करने का पत्र जारी किया है. अगले तीन महीने तक ऑफलाइन व्यवस्था काम करेगी. इसके तहत जाति, आय, आवासीय ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन दिए जा सकेंगे.
नयी व्यवस्था से नौकरी, दाखिला, छात्रवृत्ति, आरक्षण और सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी प्रमाणपत्र समय पर हासिल करने में लोगों को राहत मिलेगी.
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव ने इस बाबत सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजा है.
सरकार ने यह निर्णय ऑनलाइन आवेदन के दौरान सामने आ रही तकनीकी समस्याओं और लंबित आवेदनों को देखते हुए लिया है.
वेबसाइट या लिंक काम नहीं करने, तकनीकी समस्या आने अथवा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने की स्थिति में आवेदक संबंधित कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे.
लंबित आवेदनों के लिए अभियान
सरकार ने जिलों को पुराने लंबित आवेदनों की अभियान चलाकर जांच करने का निर्देश दिया है. पात्रता और निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले आवेदकों को नियमानुसार प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा. विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन जारी किये गये प्रमाणपत्रों का विवरण बाद में ऑनलाइन सिस्टम में भी दर्ज किया जायेगा. इससे प्रमाणपत्रों का डिजिटल रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहेगा.
उपायुक्तों को पूरी प्रक्रिया की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया गया है. जिलों को लंबित आवेदनों, निपटाये गये मामलों और जारी प्रमाणपत्रों की जानकारी विभाग को उपलब्ध करानी होगी. इससे प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी पर भी नजर रखी जा सकेगी.
