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झारखंड हाईकोर्ट ने श्रम विभाग में अनुकंपा पर नियुक्ति के मामले में प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कड़ी नाजगी जाहिर करते हुए पूछा कि क्या प्रधान सचिव से रांची के डीसी उपर हैं, जिसने प्रधान सचिव के आदेश को मानने से इनकार कर दिया. वहीं, श्रम विभाग के प्रधान सचिव को उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया गया है वर्ष 2019 में उनके द्वारा नियुक्ति का आदेश देने के बाद भी…

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