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झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति के मामले में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि झारखंड का नियम पहली नजर में ‘प्रकाश सिंह’ मामले में तय किए गए कानून के सीधे खिलाफ़ लगता है. हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल नियुक्ति रद्द करने से इनकार करते हुए डीजीपी को अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया है. लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट ने कहा है, “अगर यह नियम रद्द किया जाता है, तो झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को भी रद्द करना पड़ सकता है. इसलिए, हमें उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना सही लगता है.”…
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र की उस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें झारखंड सरकार और अन्य के खिलाफ़ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है. यह मामला सीनियर आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा को उनके रिटायरमेंट से एक दिन पहले राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (डीजीपी) नियुक्त करने से जुड़ा है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच मिश्रा की नियुक्ति से जुड़ी दूसरी याचिकाओं के साथ केंद्र की याचिका को लिस्ट करने पर सहमत हो गई. लॉ ट्रेंड के मुताबिक केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल…
झारखंड में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में झारखंड सरकार नियुक्ति नियमावली की कानूनी वैधता पर अपना जवाब दाखिल करे. अब इस मामले की अगली सुनवाई 09 अक्तूबर को होगी. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने झारखंड सरकार द्वारा बनाए गए डीजीपी नियुक्ति के नियमों को गलत बताया. सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से इस मामले पर 30 सितंबर को ही अगली सुनवाई करने का आग्रह किया. बाबूलाल ने कहा, अच्छा होगा खुद पद…
रांचीः झारखंड सरकार ने 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा को डीजीपी के पद पर नियुक्त किया है. गृह विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. वे अगले दो साल तक झारखंड पुलिस प्रमुख के पद पर काम करेंगी. अभी वे प्रभारी डीजीपी के तौर पर कार्य भार संभाल रही थीं. पिछले 6 नवंबर को उन्हें प्रभारी डीजीपी की जिम्मेदारी दी गई थी. मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक तदाशा मिश्रा को महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक (एचओएएफ) के पद पर नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति झारखंड में पुलिस प्रमुख के चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 के…
रांचीः बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए पत्र के आलोक में कहा है कि पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता का अपने पद पर बने रहना असंवैधानिक है और वे दो दिनों से नियम विरूध फैसले ले रहे हैं. शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार को जो पत्र लिखा है, उसके जवाब में हेमंत सोरेन सरकार ने गृह मंत्रालय को ही पुनर्विचार करने को कहा है. सरकार नियमों को ताक पर रखकर…
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