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झारखंड हाईकोर्ट ने पारिवारिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में हजारीबाग फैमिली कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें करीब साढ़े चार साल की बच्ची की अंतरिम कस्टडी मां को देने से इनकार किया गया था. उच्च अदालत ने कहा कि बच्ची की भलाई सर्वोच्च प्राथमिकता है और मुख्य अभिभावकता मामले के कार्यवाही के निपटारे तकअंतरिम कस्टडी मां को सौंपी जाएगी. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने फर्स्ट अपील संख्या 335/2026 पर सुनवाई करते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट ने अंतरिम कस्टडी की मूल मांग पर विचार करने के बजाय केवल मुलाकात…

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