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रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत (स्पेशल कोर्ट) का गठन किया गया है. रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त की ओर से जारी आदेश के तहत अपर न्यायिक आयुक्त-I की अदालत को ‘द झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (मेजर्स फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट) एक्ट, 2023’ की धारा 26 के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है. आदेश में कहा गया है कि झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 26 के तहत दर्ज होने वाले…

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