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रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य की जेलों में स्वीकृत स्थायी पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मियों से काम लेने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि जेल जैसे संवेदनशील संस्थानों में स्वीकृत पदों को आउटसोर्स एजेंसी के हवाले कर कर्मियों से काम लेना मनमाना और असंवैधानिक है. अदालत ने 23 नवंबर 2021 को जारी सरकार के उस आदेश को रद कर दिया, जिसके तहत दैनिक वेतनभोगी और अन्य कर्मियों को आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अधीन करने का निर्देश दिया गया था. इसके साथ ही अदालत ने सरकार…

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