रांचीः रांची के बड़ागांई अंचल स्थित 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की विशेष अदालत के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
दरअसल, पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन (आरोप मुक्त करने की याचिका) को खारिज कर दी है. इसी के खिलाफ मुख्यमंत्री की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.
गौरतलब है कि इस मामले में ईडी की विशेष अदालत पूर्व में अंतु तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत 15 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन कर चुकी है.
इसी मामले में हेमंत सोरेन की ओरसे डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया गया था, जिसे विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था.
बड़ागांई जमीन घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने कई चरणों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की थी. साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार किया था.
जांच एजेंसी ने झामुमो नेता अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद सिंह और कई प्रमुख जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश देकर अहम दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए थे.
