रांची: रांची के सेटेलाइट कॉलोनी के निकट एचईसी की जमीन पर से प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान पर झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है.
शुक्रवार को जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने रांची के डीसी और एसएसपी को प्रशासन की कार्रवाई तत्काल रोकने का निर्देश दिया है.
इसके साथ ही सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को 31 दिसंबर तक खुद अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है.
अदालत के आदेश के बाद एचईसी बाईपास रोड पर प्रशासन की ओर से चल रही कार्रवाई फिलहाल थम गई है.
कोर्ट ने बारिश के मौसम और आगामी त्योहारों को देखते हुए तत्काल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं करने को कहा है.
हालांकि, लोगों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकारी जमीन से अतिक्रमण खुद हटाना होगा.
रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोक दिया गया है. लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि 31 दिसंबर तक वहां रहने वाले लोग स्वयं स्थान छोड़ देंगे.
