रांची- झारखंड की राजधानी रांची स्थित बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े के मामले में रैयत राजकुमार पाहन की याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने पीएमएलए की विशेष अदालत से डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया.
बड़गाई जमीन मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत ने राजकुमार पाहन की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी थी. इसके बाद उसे इस फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है. अपनी याचिका में उन्होंने विशेष अदालत के फैसले पर सवाल उठाया है.
इस मामले में ईडी की विशेष अदालत राजकुमार पाहन, अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत कुल 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर चुकी है.
