पलामूः पलामू के जपला मेंमालगाड़ी के इंजन में घुसकर वीडियो बनाने और उसे इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने एक युवती के खिलाफ रेल अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इसके साथ ही रेलवे ने युवती की पहचान करते हुए उसे समन किया.
युवती की पहचान मेदिनीनगर निवासी उर्मिला कुमारी के रूप में की गई.
आरपीएफ द्वारा समन जारी किए जाने के बाद युवती नबीनगर रोड आरपीएफ पोस्ट पहुंची. पूछताछ के दौरान उसने वायरल वीडियो में स्वयं के होने और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की बात स्वीकार कर ली.
इसके बाद आरपीएफ ने उसके खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 147 (रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश) और धारा 145 (उपद्रव एवं अनुशासनहीन गतिविधि) के तहत कांड संख्या 156/26 दर्ज कर लिया। बाद में उसे बेल बॉन्ड पर रिहा कर रेल न्यायिक दंडाधिकारी, डालटनगंज की अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया.
क्या है पूरा मामला
मामला पूर्व मध्य रेल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल अंतर्गत काजरात नावाडीह रेलवे स्टेशन का है. बीते एक जून को एक युवती द्वारा मालगाड़ी के इंजन के अंदर प्रवेश कर वीडियो शूट करने और उसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड करने का वीडियो वायरल हुआ था.
वीडियो सामने आने के बाद नबीनगर रोड आरपीएफ ने जांच शुरू की। तकनीकी जांच और खुफिया सूचना के आधार पर वीडियो में दिखाई दे रही युवती की पहचान मेदिनीनगर निवासी उर्मिला कुमारी के रूप में की गई.
जांच में यह भी सामने आया कि युवती अपने रिश्तेदार के यहां काजरात नावाडीह आई हुई थी. इसी दौरान उसने रेलवे स्टेशन परिसर और मालगाड़ी के इंजन के अंदर जाकर वीडियो बनाया और उसे इंस्टाग्राम व फेसबुक पर अपलोड कर दिया.
