रांचीः झारखंड के पुलिस महानिदेशक के पद पर अनुराग गुप्ता का 30 अप्रैल के बाद बने रहने को लेकर संशय है. दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि डीजीपी की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नियम ऑल इंडिया सर्विस रूल के अनुरूप नहीं है. ऑल इंडिया सर्विस के रूप में अनुराग गुप्ता का कार्यकालत 30 अप्रैल तक है.
गौरतलब है कि इसी साल तीन फरवरी को अनुराग गुप्ता की डीजीपी के पद पर नियमित नियुक्ति हुई थी. तीन फरवरी को ही इस बाबत अधिसूचना जारी की गई थी.
अधिसूचना के मुताबिक गुप्ता का कार्यकाल महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड (पुलिस बल प्रमुख) का चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 के नियम 10 (1) के अनुरूप होगा. तब से माना जा रहा था कि अनुराग गुप्ता अगले दो वर्ष तक यह जिम्मेदारी संभालेंगे. जबकि अनुराग गुप्ता के रिटायरमेंट की तारीख 30 अप्रैल 2025 है. यह तारीख नजदीक आने के साथ ही केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार का यह नियम ऑल इंडिया सर्विस रूल के अनुसार नहीं है. जाहिर तौर पर सबकी निगाहें राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी है.
इससे पहले सात जनवरी को कैबिनेट ने डीजीपी चयन के लिए नियुक्ति नियमावली बनाई थी. इसके तहत तय हुआ था कि अब डीजीपी के चयन के लिए यूपीएससी को अनुशंसा या कोई पैनल नहीं भेजा जाएगा. राज्य सरकार उच्च न्यायालय के रिटायर जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करेगी. इस कमेटी में राज्य के मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव, जेपीएससी और यूपीएससी के नामित पदाधिकारी आदि सदस्य रहेंगे.
इधर जमशेदपुर पश्चिंम से जेडीयू के विधायक सरयू राय ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने कहा है, “भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाकर सेवा विस्तार देने के झारखंड सरकार के निर्णय को गलत करार दिया है और पत्र भेजकर सरकार से कहा है कि 30 अप्रैल 2025 को डीजीपी की सेवा समाप्त हो जाएगी. अधिकारियों ने यह पत्र विदेश यात्रा पर गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज दिया है.”